भारत की आत्मा कहे जाने वाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगें अनुच्छेद 154. के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी अनुच्छेद 155. के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगें अनुच्छेद 156. कहता है की राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगें । परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करते रहेगें जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।