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सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक निर्णय , अब घर बैठ कर देख और सुन सकते है

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब लोग अपने घर पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों को सुन और देख सकेंगे।
By: MGB Desk
| 27 Sep, 2022 2:25 pm

खास बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 27 सितंबर से सविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई
  • EWS आरक्षण, दिल्ली-केंद्र विवाद, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद जैसे मामले शामिल
  • कोरोनाकाल में शुरू हुई थी नई पहल
  • डिजिटल हस्ताक्षक का इस्तेमाल शुरू
  • कई मामलों में हुई ऑनलाइन सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब लोग अपने घर पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों को सुन और देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक लिंक भी जारी किया है। इन सभी मामलो में EWS आरक्षण, दिल्ली-केंद्र विवाद, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि, अभी फिलहाल यह व्यवस्था प्रायोगिक दौर में है। 

अब लोग घर पर बैठ कर ही सुप्रीम कोर्ट के सभी सुनवाई को देख और सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 27 सितंबर से सविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई सजीव प्रसारण की व्यवस्था की है। 

इन मामलो में EWS आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली-केंद्र विवाद जैसे मामले शामिल हैं।  सुनवाई के दौरान लोग webcast.gov.in/scindia/ लिंक पर जाकर सुनवाई को देख और सुन सकेंगे। 

फिलहाल इसे लेकर कोई गाइडलाइन तो नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये लिंक सिर्फ सुनवाई देखने-सुनने के लिए होगा इस प्रसारण का किसी भी तरीके से पुनर्प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। 

कोरोनाकाल में शुरू हुई थी नई पहल

खास बता ये है कि इससे पहले कोरोना वायरस के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई परंपरा की शुरुआत की थी।  सुप्रीम कोर्ट में देशभर से ई फाइलिंग के जरिए याचिकाएं दाखिल करने की पहल शुरू की गई थी। 

डिजिटल हस्ताक्षक का इस्तेमाल शुरू

खास बात है कि ई-फाइलिंग 24 घंटे में कभी भी की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की फीस का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते है और इस प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग भी किया जाएगा। 

कई मामलों में हुई ऑनलाइन सुनवाई

दरअसल, कोरोना काल में जब देशभर में सभी कामकाज बन्द पड़े हुए थे और ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा रहे थे, तब कोर्ट में भी ऑनलाइनस सुनवाई की सुविधा शुरू की गई थी।  कई मामलों में इस दौरान अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई की थी।

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